मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन
Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana:- देशभर में केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा देश के वृद्ध नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। झारखंड सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना संचालित की जाती है जिसका नाम मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि यह योजना क्या है? इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana 2023
झारखंड सरकार द्वारा इस योजना प्रदेश के वृद्ध नागरिकों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन की राशि ₹1000 प्रतिमाह होगी। Vridhavastha Pension Yojana 2023 का लाभ केवल असहाय वृद्ध नागरिक ही उठा सकते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। यदि आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जिले के प्रखंड/ब्लॉक/तहसील कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana |
किस ने लांच की | झारखंड सरकार |
लाभार्थी | झारखंड के वृद्ध नागरिक |
उद्देश्य | वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | jharkhand.gov.in |
साल | 2023 |
कुल लाभार्थी | 7.30 लाख |
पेंशन की राशि | ₹1000 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के असहाय वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। जिससे कि प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े। इस योजना के माध्यम से सभी प्रदेश के वृद्ध नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। Vridhavastha Pension Yojana 2023 के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। झारखंड के वृद्ध नागरिकों को आवेदन करने के लिए किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता भी नहीं है।
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदेश के असहाय वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह आर्थिक सहायता प्रतिमाह ₹1000 प्रदान की जाती है।
- मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक उठा सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से झारखंड के विद्ध नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना का लाभ केवल असहाय वृद्ध नागरिक ही उठा सकते हैं।
- Jharkhand Vridhavastha Pension Yojana 2023 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आवेदन करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
- इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
- इस योजना के अंतर्गत प्रखंड, ब्लॉक या तहसील कार्यालय में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
- 3 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एक बैठक की गई है।
- इस बैठक में 3.65 लाख वृद्ध नागरिकों को लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।
- आने वाले वित्त वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत 885 करोड रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या 7.30 लाख है।
- अब प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana की पात्रता
- आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- लाभार्थी का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
Rajya Vridhavastha Pension Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र