Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana 5000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन |
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
विवरण
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पात्रता
अपवाद
आवेदन प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज़
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
मुझे नकद प्रोत्साहन की दूसरी किश्त कब तक प्राप्त हो सकती है?
आवेदक की पिछली मासिक चक्र अवधि (एल.एम.पी.) के 180 दिन के पश्चात दूसरी किश्त का दावा किया जा सकता है।
क्या इस योजना में कोई अतिरिक्त कवरेज प्रदान किया गया है?
150 दिवस, 180 दिवस, एवं शिशु के जन्म पर दावा की जाने वाली तीन किश्तों के अतिरिक्त, इस योजना में कोई अतिरिक्त कवरेज नहीं प्रदान किया गया है।
क्या मृत्यु होने की स्थिति में भी पी.एम.एम.वी.वाई. के अंतर्गत लाभ जारी रहते हैं?
नहीं, शिशु के जीवित न रहने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, लाभार्थी भावी गर्भधारण पर पी.एम.एम.वी.वाई. के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं है क्योंकि वह पहले ही किश्तों का दावा कर चुका है।
क्या गर्भपात अथवा मृत प्रसव की स्थिति में भी लाभार्थी को लाभ प्राप्त होगा?
गर्भावस्था बनी रहने तक लाभार्थी को किश्तें प्राप्त होती रहेंगी। चूंकि गर्भावस्था के चरणों के आधार पर तीन किश्तों में लाभ का भुगतान किया जाता है, इसलिए मृत प्रसव की स्थिति में लाभार्थी को कम से कम दो किश्तें प्राप्त होंगी। गर्भपात की तारीख के आधार पर लाभ का जारी रहना या न रहना निर्धारित होगा।
मुझे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) नाम के एक पुराने “मातृत्व लाभ कार्यक्रम (एम.बीप.पी.) के अंतर्गत केवल पहली किश्त मिली है। क्या मैं पी.एम.एम.वी.वाई. के अंतर्गत शेष किश्तों का दावा कर सकती हूं?
जिन लाभार्थियों को पुरानी एम.बी.पी. (आई.जी.एम.एस.वाई.) योजना के अंतर्गत केवल पहली किश्त प्राप्त हुई है, वे पी.एम.एम.वी.वाई. के मानदंडों को पूरा करने की स्थिति में, पी.एम.एम.वी.वाई. योजना के अंतर्गत केवल तीसरी किश्त का दावा कर सकते हैं।
मुझे जुड़वाँ बच्चे होने अपेक्षित हैं, क्या मैं भी इस योजना के लिए पात्र हूं?
हां, आप इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
मैं योजना की समस्त पात्रता शर्तों को पूरा करती हूं, हालांकि, मैंने शिशु जन्म के पश्चात योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। क्या मैं तब भी आवेदन करने के लिए पात्र हूं?
अगर लाभार्थी, योजना के अंतर्गत अन्य समस्त पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो वह एल.एम.पी. की तारीख से 730 दिनों के अंदर अथवा शिशु जन्म की तारीख से 460 दिनों के अंदर (एल.एम.पी. की तारीख ज्ञात न होने पर) पी.एम.एम.वी.वाई. योजना के अंतर्गत लाभ के लिए आवेदन कर सकता है।
क्या आवेदन जमा करने के लिए कोई कट ऑफ तारीख है?
हां, योजना की पात्रता शर्तों के अंतर्गत लाभार्थी, लाभार्थी के पिछले मासिक चक्र की तारीख से 2 वर्ष के अंदर ही योजना के लिए आवेदन कर सकता है।